अवैध कॉलोनी बैकुण्ठ संगम सील। MVDA ने की कार्रवाई ।
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘बैकुंठ संगम’ नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी को सील कर दिया।
सतीश अग्रवाल पुत्र बाल कृष्ण अग्रवाल के द्वारा चैतन्य लोक कॉलोनी के पास सौंख रोड थाना हाइवे स्थित लगभग 5000 वर्ग मीटर में बैकुण्ठ संगम नाम की कॉलोनी का निर्माण किया रहा था । मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त कॉलोनाइजर को दिनांक 28.12.2023 को विकास कार्य रोकने और कारण बताओ का नोटिस दिया गया ।
कॉलोनाइजर द्वारा नोटिस की समय अविधि के दौरान कोई भी निराकरण नहीं कराया गया । कॉलोनाइजर द्वारा अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और विकास कार्य को लगातार जारी रखा गया । साथ ही चैतन्य लोक कॉलोनी से बैकुण्ठ संगम अवैध कॉलोनी को रास्ता देकर आवागमन के साथ प्लाट्स बेचें जा रहे थे ।
एमवीडीए की टीम अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया कि कॉलोनी का विकास आवश्यक स्वीकृतियों एवं मानचित्र के बिना किया जा रहा था। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार पूरी साइट को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य भी तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग अथवा कॉलोनी विकसित करना उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। एमवीडीए ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता, स्वीकृत मानचित्र और प्राधिकरण से प्राप्त अनुमतियों की पूरी जांच अवश्य करें। बिना स्वीकृत कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एमवीडीए की इस कार्रवाई को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।